ई-श्रम कार्ड से 3000 रुपये प्रति माह कैसे पाएं? आवेदन की पूरी प्रक्रिया, पात्रता और लाभ

भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें बुढ़ापे में आर्थिक तंगी से बचाने के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन्ही कदमों में से एक सबसे बड़ी पहल ई-श्रम कार्ड (e-Shram Card) है। असंगठित क्षेत्र के मजदूर, जैसे— रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार और खेतिहर मजदूर आदि जब काम करने में अक्षम हो जाते हैं, तब उनके सामने आजीविका का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है।

इसी समस्या के समाधान हेतु सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) की शुरुआत की है, जिसे अब ई-श्रम कार्ड के साथ जोड़कर देखा जाता है। जिन श्रमिकों ने अपना ई-श्रम कार्ड बनवा लिया है, वे इस योजना में आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं और 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये प्रति माह की निश्चित पेंशन का लाभ उठा सकते हैं।

यह लेख विशेष रूप से आपको यह बताने के लिए तैयार किया गया है कि आप अपने ई-श्रम कार्ड की मदद से इस 3000 रुपये मासिक पेंशन योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। इस विस्तृत मार्गदर्शिका में हम योजना की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया और इसके अनेक लाभों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

ई-श्रम कार्ड धारकों के लिए इस योजना के विस्तृत लाभ

महत्वपूर्ण विवरणसंबंधित जानकारी
योजना का मुख्य नामप्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)
लाभार्थी वर्गई-श्रम कार्ड धारक एवं असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिक
आर्थिक लाभ (पेंशन)₹3,000 प्रति माह (60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद)
आवेदन हेतु आयु सीमा18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच
श्रमिक का मासिक आय मानदंड₹15,000 प्रति माह या उससे कम
आधिकारिक वेबसाइट लिंकhttps://maandhan.in/maandhan/login
तथा eshram.gov.in

ई-श्रम कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ने वाले श्रमिकों को कई प्रकार के वित्तीय और सामाजिक लाभ मिलते हैं। इन लाभों का उद्देश्य श्रमिक और उसके परिवार को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना है:

  1. निश्चित मासिक पेंशन: इस योजना का सबसे प्रमुख लाभ यह है कि जब श्रमिक की आयु 60 वर्ष पूरी हो जाती है, तो उसे सरकार की ओर से हर महीने 3,000 रुपये की सुनिश्चित पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
  2. आधा अंशदान सरकार का: यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसमें श्रमिक अपनी उम्र के अनुसार जितना भी मासिक अंशदान (प्रीमियम) जमा करता है, ठीक उतनी ही राशि का योगदान भारत सरकार भी अपनी ओर से श्रमिक के पेंशन खाते में जमा करती है।
  3. पारिवारिक पेंशन की सुविधा (पारिवारिक सुरक्षा): यदि किसी कारणवश पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति या पत्नी (Spouse) को मिलने वाली पेंशन की 50% राशि (यानी 1,500 रुपये प्रति माह) पारिवारिक पेंशन के रूप में आजीवन दी जाती है।
  4. असामयिक मृत्यु पर विकल्प: यदि लाभार्थी नियमित रूप से प्रीमियम भर रहा है लेकिन 60 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जीवनसाथी आगे का प्रीमियम भरकर योजना को जारी रख सकता है। यदि वे जारी नहीं रखना चाहते, तो जमा की गई पूरी राशि ब्याज सहित वापस मिल जाती है।
  5. योजना छोड़ने पर सुविधा: यदि किसी श्रमिक को लगता है कि वह 10 साल से कम समय में ही योजना छोड़ना चाहता है, तो उसे केवल अपना जमा किया हुआ पैसा बचत बैंक खाते के ब्याज दर के साथ वापस कर दिया जाता है।

3000 रुपये प्रति माह पेंशन पाने के लिए पात्रता मानदंड

यह योजना विशेष रूप से गरीब और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए है। इसलिए सरकार ने इसके लिए कुछ निश्चित पात्रता शर्तें तय की हैं। आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करते हैं:

  • असंगठित क्षेत्र का श्रमिक: आवेदक का असंगठित क्षेत्र (Unorganized Sector) में काम करना अनिवार्य है। इसके अंतर्गत दिहाड़ी मजदूर, फेरीवाले, ईंट भट्ठा मजदूर, दर्जी, मोची आदि आते हैं।
  • आयु सीमा: इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। 40 वर्ष से अधिक आयु के लोग इस योजना के पात्र नहीं हैं।
  • मासिक आय: आवेदक की मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
  • आयकर दाता न हो: आवेदक किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स (Income Tax) न भरता हो।
  • अन्य योजनाओं का लाभार्थी न हो: आवेदक को ईपीएफओ (EPFO), एनपीएस (NPS), या ईएसआईसी (ESIC) जैसी किसी भी अन्य सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना का सदस्य नहीं होना चाहिए।

आयु के अनुसार प्रीमियम अंशदान का विवरण

इस योजना में प्रवेश की आयु के आधार पर हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का मामूली प्रीमियम जमा करना होता है। नीचे दी गई तालिका से आप इसे समझ सकते हैं:

प्रवेश आयु (वर्ष)सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष)श्रमिक का मासिक अंशदान (₹)सरकार का मासिक अंशदान (₹)कुल मासिक अंशदान (₹)
18605555110
25608080160
3060105105210
3560150150300
4060200200400

(नोट: यह तालिका केवल उदाहरण स्वरूप है। आपकी सटीक आयु के अनुसार प्रीमियम की राशि पोर्टल पर स्वतः ही निर्धारित हो जाती है।)


आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया बेहद सरल रखी गई है, ताकि मजदूरों को ज्यादा कागजी कार्रवाई का सामना न करना पड़े। नीचे आवश्यक दस्तावेजों की सूची दी गई है:

क्रमांकआवश्यक दस्तावेज का नामउपयोग और महत्ता
1आधार कार्ड (Aadhaar Card)पहचान और उम्र के सत्यापन के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
2बैंक पासबुकबचत बैंक खाता या जन धन खाता संख्या, जिसमें IFSC कोड स्पष्ट रूप से छपा हो।
3ई-श्रम कार्ड (e-Shram Card)असंगठित श्रमिक होने का प्रमाण और डेटाबेस से लिंक करने के लिए।
4आधार से लिंक मोबाइल नंबरओटीपी (OTP) सत्यापन और आगे की सभी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए।
5नॉमिनी की जानकारीपरिवार के सदस्य का नाम, आयु और संबंध का विवरण।

ई-श्रम कार्ड से 3000 रुपये पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के तहत पंजीकरण आप अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन (घर बैठे) या ऑफलाइन (नजदीकी केंद्र पर जाकर) दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (स्वयं पंजीकरण)

यदि आपके पास इंटरनेट और कंप्यूटर या स्मार्टफोन की सुविधा है, तो आप स्वयं भी पंजीकरण कर सकते हैं:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट (maandhan.in) को अपने ब्राउज़र में खोलें।
  2. “Click Here to Apply Now” पर क्लिक करें: होमपेज पर आपको आवेदन करने का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
  3. लॉगिन का चुनाव करें: इसके बाद आपके सामने दो विकल्प आएंगे – ‘Self Enrollment’ (स्वयं पंजीकरण) और ‘CSC VLE’। आपको ‘Self Enrollment’ विकल्प पर क्लिक करना है।
  4. मोबाइल नंबर दर्ज करें: अपना वह मोबाइल नंबर दर्ज करें जो आधार से जुड़ा हुआ है। इसके बाद ‘Proceed’ पर क्लिक करें।
  5. ओटीपी (OTP) सत्यापित करें: आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उसे दर्ज करके अपना मोबाइल नंबर सत्यापित करें।
  6. आवेदन फॉर्म भरें: अब आपकी स्क्रीन पर एक डैशबोर्ड खुलेगा। इसमें ‘Enrollment’ पर जाकर ‘Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana’ को चुनें।
  7. विवरण दर्ज करें: फॉर्म में अपना आधार नंबर, ई-श्रम कार्ड नंबर, नाम, जन्म तिथि, राज्य, जिला, बैंक खाते का विवरण और नॉमिनी की जानकारी सही-सही भरें।
  8. सहमति पत्र (Mandate Form): सभी विवरण भरने के बाद एक मैंडेट फॉर्म जेनरेट होगा। इसे डाउनलोड करें, प्रिंट करें, उस पर अपने हस्ताक्षर करें और वापस पोर्टल पर अपलोड कर दें।
  9. पहला प्रीमियम जमा करें: फॉर्म अपलोड होने के बाद, आपको ऑनलाइन माध्यम (UPI, डेबिट कार्ड, या नेट बैंकिंग) से अपना पहला मासिक प्रीमियम जमा करना होगा।
  10. पेंशन कार्ड डाउनलोड करें: भुगतान सफल होते ही स्क्रीन पर आपका PM-SYM पेंशन कार्ड जनरेट हो जाएगा। इसे डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (जन सेवा केंद्र के माध्यम से)

जो श्रमिक ऑनलाइन प्रक्रिया करने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी मौजूद है:

  1. नजदीकी CSC केंद्र जाएं: अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ई-श्रम कार्ड और एक चालू मोबाइल नंबर लेकर अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (Common Service Centre – CSC) पर जाएं।
  2. VLE को जानकारी दें: केंद्र संचालक (VLE) को बताएं कि आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (3000 रुपये पेंशन योजना) में पंजीकरण कराना चाहते हैं।
  3. सत्यापन और फॉर्म भरना: संचालक आपके आधार नंबर और बैंक खाते का विवरण ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज करेगा। आपका अंगूठा लगाकर या ओटीपी के जरिए प्रमाणीकरण किया जाएगा।
  4. उम्र के अनुसार गणना: सिस्टम आपकी उम्र के आधार पर यह बता देगा कि आपको हर महीने कितना प्रीमियम देना होगा।
  5. पहला भुगतान: आपको पहले महीने का प्रीमियम नकद रूप में संचालक को देना होगा।
  6. हस्ताक्षर और कार्ड प्राप्ति: संचालक आपका एक सहमति पत्र निकालेगा जिस पर आपके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। इसके तुरंत बाद वह आपको आपका श्रम योगी मानधन पेंशन कार्ड प्रिंट करके दे देगा।

(नोट: भविष्य के प्रीमियम आपके बैंक खाते से ‘ऑटो-डेबिट’ (Auto-Debit) सुविधा के माध्यम से हर महीने अपने आप कट जाएंगे, इसलिए आपको हर महीने कहीं जाने की जरूरत नहीं है।)


ई-श्रम कार्ड पेंशन योजना की लाभार्थी सूची और स्टेटस कैसे चेक करें?

आवेदन करने के बाद, कई बार यह जानना आवश्यक हो जाता है कि आपका प्रीमियम सही समय पर जमा हो रहा है या नहीं, और आपके खाते का स्टेटस क्या है। इसे चेक करना बेहद आसान है:

  1. पोर्टल पर लॉगिन करें: सबसे पहले maandhan.in वेबसाइट पर जाएं और ‘Sign In’ पर क्लिक करें।
  2. स्वयं सत्यापित करें: अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर डालें और प्राप्त ओटीपी दर्ज करके लॉगिन करें।
  3. डैशबोर्ड पर जाएं: लॉगिन करते ही आपका व्यक्तिगत डैशबोर्ड खुल जाएगा।
  4. स्टेटस चेक करें: यहाँ आपको ‘Transaction History’ या ‘Check Status’ का विकल्प मिलेगा।
  5. विवरण देखें: इस सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं कि अब तक आपने कितने महीने का प्रीमियम भरा है, सरकार का कितना हिस्सा जमा हुआ है, और आपका खाता सक्रिय (Active) है या नहीं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. ई-श्रम कार्ड से 3000 रुपये की पेंशन कब से मिलना शुरू होती है?

इस योजना के तहत पेंशन का लाभ लाभार्थी की आयु 60 वर्ष पूरी होने के ठीक बाद वाले महीने से मिलना शुरू हो जाता है।

2. क्या 40 वर्ष से अधिक आयु के मजदूर इस योजना का लाभ ले सकते हैं?

नहीं, सरकार ने प्रवेश की आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष निर्धारित की है। यदि आपकी आयु 40 वर्ष से एक दिन भी अधिक है, तो आप आवेदन नहीं कर सकते।

3. यदि लाभार्थी के बैंक खाते में प्रीमियम कटने के दिन पैसे न हों तो क्या होगा?

यदि खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, तो आपका प्रीमियम बाउंस हो सकता है। ऐसे में आपको बाद में देय राशि के साथ कुछ मामूली जुर्माना या ब्याज देकर अपने खाते को दोबारा चालू (Revive) करना होगा।

4. क्या इस योजना का लाभ लेने के लिए ई-श्रम कार्ड होना अनिवार्य है?

यद्यपि यह योजना स्वतंत्र रूप से भी उपलब्ध है, लेकिन ई-श्रम कार्ड धारकों का डेटाबेस सीधा लिंक होता है, जिससे पंजीकरण की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। असंगठित मजदूरों के लिए ई-श्रम कार्ड बनवाना बहुत फायदेमंद है।

5. यदि मुझे बीच में ही इस योजना को बंद करना हो तो क्या मेरा पैसा डूब जाएगा?

बिल्कुल नहीं। यदि आप 10 साल से पहले योजना छोड़ते हैं, तो आपका जमा किया गया हिस्सा बैंक के बचत खाते के ब्याज के साथ वापस कर दिया जाएगा।

6. क्या छोटे किसान इस योजना में आवेदन कर सकते हैं?

किसानों के लिए सरकार की एक अलग योजना “प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना” (PM-KMY) है। जो लोग किसान हैं, वे उस योजना में आवेदन कर सकते हैं। पीएम-श्रम योगी मानधन योजना मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के अन्य मजदूरों के लिए है।


निष्कर्ष

बुढ़ापा जीवन का एक ऐसा पड़ाव होता है जब शरीर मेहनत करने की इजाजत नहीं देता। ऐसे में ई-श्रम कार्ड के साथ जुड़ी यह 3000 रुपये मासिक पेंशन योजना (PM-SYM) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बुढ़ापे की एक मजबूत लाठी साबित हो रही है। अपनी जवानी में हर महीने 50 से 200 रुपये की छोटी सी बचत करके कोई भी मजदूर अपने 60 साल के बाद के जीवन को आर्थिक रूप से सुरक्षित कर सकता है।

इस योजना की आवेदन प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी और आसान है। यदि आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है और आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, तो आज ही अपना आवश्यक दस्तावेज तैयार करें और ऑनलाइन या नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से पंजीकरण करवाएं। अपने साथियों और परिवार वालों को भी इसके बारे में जागरूक करें ताकि कोई भी योग्य व्यक्ति सरकार की इस लाभकारी योजना से वंचित न रहे।

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